जालन्धर : डिप्टी कमिशनर पुलिस जालन्धर ने दीवाली के त्यौहार को देखते हुए पटाखों के क्रय से सम्भंदित जारी आदेशों में कहा गया है कि जिला प्रशासन ने बलर्टन पार्क जालन्धर में पटाखे बेचने के लिए आस्थाई दुकानों के लाइसेंस जारी किये गए हैं और कमिशनरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में अन्य किसी भी स्थानों पर पटाखे बेचने की आज्ञा नहीं है। डिप्टी कमिशनर पुलिस पी.बी.एस.परमार ने कहा है कि दीवाली को देखते हुए पटाखों के अन-अधिकारिक भंडार और क्रय की संभावना है जिस कारण जान और माल को नुकसान होने का अंदेशा रहता है जिस को देखते हुए पटाखों को बेचने के लिए स्थान निर्धारित किये गये है। उन्होने कहा कि साइलैंस जोन जिस में अस्पताल, शैक्षिक संस्थाओं के नजदीक पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी इस के अतिरिक्त सुच्ची गाँव के सीमा क्षेत्र बंदी और इंडियन आईल निगम, भारत पैट्रोलियम निगम लिमटिड और हिन्दूोस्तान पैट्रोलियम निगम लिमटिड के तेल टर्मिनलों के 500 गज के घेरे में पटाखे चलाने पर पाबंदी होगी।
उन्होने यह भी कहा कि खिलौनों और विद्युत वस्तुओं के रूप वाले निर्यात किये पटाख़ों पर भी पूर्ण पाबंदी होगी। उन्होने आगे कहा कि दीवाली और गुरपर्व के अवसर पर पटाखे चलाने की समय अवधि शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। इस तरह क्रिसमिस और नये साल की पूर्वसंध्या के अवसर पर पटाखे चलाने की आज्ञा रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक होगी। उन्होने यह भी कहा कि इन आदेशों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए ए.डी.सी.पी.सिटी-1 और 2, ए.सी.पी.उतरी, ए.सी.पी.पच्छिमी, ए.सी.पी.केंद्रीय, ए.सी.पी.माडल टाऊन, ए.सी.पी. कैंट, ए.सी.पी.सी.आर., ए.सी.पी.स्पैशल ब्रांच और सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओज. विश्वसनीय बनायेंगे।