शराब की दुकानें रहेंगी बंद, शराब स्टोर करने पर भी पूर्ण पाबंदी
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 14 अक्टूबर 2024: राज्य चुनाव आयोग पंजाब द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत चुनाव-2024 15 अक्टूबर 2024 को हो रही हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्राई डे घोषित किया जाना जरुरी है। इसके मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर साक्षी साहनी ने नए आदेशों के अनुसार पंजाब एक्साइज एक्ट-1914 की धारा 54 के तहत अब प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दिन ग्राम पंचायतों में चुनाव होने पर राजस्व सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2024 तक प्रातः 10 बजे तक ड्राई-डे घोषित कर शराब की दुकानें बंद करने तथा व्यक्तियों द्वारा शराब भण्डारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किये गये हैं।
उन्होंने कहा कि ये आदेश केवल उन्हीं गांवों में जारी रहेंगे जिनमें ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं। ये आदेश उन होटलों, रेस्तरां, क्लबों और शराब परिसरों पर भी पूरी तरह से लागू होंगे जहां शराब की बिक्री और खपत की कानूनी रूप से अनुमति है। उन्होंने कहा कि संबंधित इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।