खुले में सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करना दंडनीय अपराध है: सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 30 जुलाई 2025: नशों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के अंतर्गत, स्वास्थ्य विभाग अमृतसर द्वारा सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर के दिशा-निर्देशों के तहत कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) को सख्ती से लागू करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम का नेतृत्व डीडीएचओ डॉ. जगनजोत कौर ने किया। टीम में ज़िला एमईआईओ अमरदीप सिंह, डॉ. रविंदर कौर, एसआई परमजीत सिंह, दीपक कुमार, रमेश कुमार, रजेश कुमार, रस्पाल सिंह और हरदेव सिंह शामिल थे।
इस टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों—क्वींस रोड, हॉल बाज़ार, कटरा जैमल सिंह, कटरा शेर सिंह और हाथी गेट में COTPA एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू का सेवन करने वाले कुल 32 लोगों के चालान काटे।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. किरणदीप कौर ने बताया कि ज़िले को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से COTPA एक्ट को सख़्ती से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हर तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुसार एक चेतावनी चित्र और “तंबाकू जानलेवा है” तथा “कैंसर का कारण बनता है” जैसी चेतावनी लिखी हो। इसके बिना तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है।
इसके अलावा, खुले में सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन करना भी दंडनीय और जुर्माने योग्य अपराध है।
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