पंजाब सरकार की वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत, पिछले वर्षों के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने की 15 अगस्त तक माफी का लाभ लें : कमिश्नर गुलप्रीत औलख


कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 5 अगस्त 2025: कमिश्नर गुलप्रीत सिंह औलख द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स विभाग के कार्यों की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई, जिसमें संयुक्त आयुक्त जे. इंदर सिंह, सहायक आयुक्त विशाल वधावन, दलजीत सिंह, अधीक्षक दविंदर सिंह बब्बर, राज कुमार, प्रदीप राजपूत, जसविंदर सिंह और वरिंदर कुमार उपस्थित थे।
मीटिंग के दौरान बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में 1 अप्रैल से 4 अगस्त 2025 तक कुल 22,639 प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न प्राप्त हुए हैं, जिनसे ₹10.40 करोड़ की आय हुई है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹5.82 करोड़ अधिक है, जब 15,681 रिटर्न के मुकाबले ₹4.58 करोड़ की आय हुई थी।
कमिश्नर ने अधीक्षकों को 15 अगस्त 2025 तक वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है और नागरिकों की सुविधा के लिए प्रतिदिन 2 शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं।
कमिश्नर ने बताया कि पंजाब सरकार ने नागरिकों की सहूलियत के लिए एक वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2013-14 से अब तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने को माफ कर दिया गया है। पहले इसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे अब बढ़ाकर 15 अगस्त 2025 कर दिया गया है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस सरकारी सुविधा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए और प्रतिदिन अलग-अलग क्षेत्रों में 2 शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जाए।
कमिश्नर ने शहरवासियों से अपील की कि सरकार की इस योजना का अधिक से अधिक लाभ समय रहते उठाएं। साथ ही यह भी याद दिलाया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के टैक्स पर छूट पाने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है, जिसका भी लाभ लिया जाए।

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