पिछले 5 महीनों के दौरान 2 अरब 20 करोड़ रुपए की अदायगी 2,97,208 लाभार्थियों को: डिप्टी कमिश्नर
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 10 सितंबर 2025: जिला अमृतसर में विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि की अगस्त महीने की अदायगी भी बाढ़ के मद्देनज़र प्राथमिकता के आधार पर कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क़रीब 18 हज़ार बुज़ुर्ग पेंशन लाभार्थी हैं। अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी ने विभाग को इन बुज़ुर्गों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर हाल-चाल जानने और उनकी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से ज़िले में चलाई जा रही विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,97,208 लाभार्थियों को पिछले 5 महीनों के दौरान 2 अरब 19 करोड़ 86 लाख 54 हज़ार रुपए की अदायगी की गई है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने बताया कि अगस्त महीने तक सभी पेंशनधारकों को पेंशन की अदायगी की जा चुकी है और केवल अगस्त माह में ही ज़िले के 2,97,208 लाभार्थियों को 44 करोड़ 58 लाख 22 हज़ार रुपए की अदायगी की गई है।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे जानकारी दी कि बीते 5 महीनों में बुज़ुर्ग पेंशन लाभार्थियों को 1 अरब 49 करोड़ 64 लाख 52 हज़ार 500 रुपए, विधवा और बेसहारा महिलाओं को 40 करोड़ 96 लाख 35 हज़ार रुपए, निर्भर बच्चों को 13 करोड़ 82 लाख 50 हज़ार 500 रुपए, और दिव्यांगों को 15 करोड़ 43 लाख 16 हज़ार रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि अजनाला क्षेत्र के क़रीब 18 हज़ार पेंशन लाभार्थी हैं, जिनसे प्रशासन की टीमें लगातार फोन के माध्यम से संपर्क कर रही हैं और उनकी मांग के अनुसार राहत सामग्री भी पहुँचाई जा रही है। उन्होंने बताया कि यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है, जिससे ना केवल लाभार्थियों को परेशानी से राहत मिलती है बल्कि उनका समय भी बचता है।
जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी श्रीमती मीना देवी ने और जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पुरुष जिनकी आयु 65 वर्ष या अधिक हो और महिलाएं जिनकी आयु 58 वर्ष या अधिक हो, जिनकी सालाना आय सभी स्रोतों से 60 हज़ार रुपए से अधिक ना हो, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में 2.5 एकड़ से कम ज़मीन या शहरी क्षेत्रों में 200 वर्ग मीटर से कम मकान की मालकिन/मालिक हों, वे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्र माने जाते हैं।
इसी प्रकार, 58 वर्ष से कम आयु की विधवा और बेसहारा महिलाएं, जिनकी सालाना आय 60 हज़ार रुपए से कम हो, और ऐसे 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो या वे दिव्यांग हों, और जिनकी आय 60 हज़ार रुपए सालाना से कम हो, उन्हें भी वित्तीय सहायता दी जाती है।
इसी प्रकार, 50% या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति भी इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हर पात्र लाभार्थी को सरकार की ओर से 1500/- रुपए प्रतिमाह की पेंशन राशि दी जाती है।
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
