इस क्षेत्र से जीवित/मृत सूअर, सूअर का मांस या सूअर के मांस से बनी वस्तुएँ ले जाने/लाने पर पूर्ण प्रतिबंध
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 10 सितंबर 2025: पशुपालन विभाग, पंजाब के निदेशक द्वारा जारी अधिसूचना के तहत, “पशु अधिनियम, 2009 में पशुओं की बीमारी और संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण” के अंतर्गत अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) की बीमारी के फैलने के कारण धारीवाल क्लेर, तहसील अज्नाला, अमृतसर को रोग का केन्द्र घोषित किया गया है।
इस पिंड से 0-1 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र को “संक्रमित जोन” और इसके आसपास 1-10 किलोमीटर के क्षेत्र को “निरीक्षण जोन” घोषित किया गया है। इसके चलते इस क्षेत्र में जीवित/मृत सूअर, सूअर का मांस या सूअर के मांस से बनी वस्तुओं को लाने/ले जाने और उनकी मार्केट में खरीद/बेच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इन वस्तुओं को अन्य क्षेत्रों में ले जाने से यह बीमारी और फैल सकती है। इस बीमारी के फैलने से मानव जीवन, संपत्ति और कानून-व्यवस्था पर गंभीर खतरा हो सकता है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं रोहित गुप्ता, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अमृतसर, भारतीय सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, धारीवाल क्लेर, तहसील अज्नाला, अमृतसर के इनफेक्टिड जोन (0-1 किलोमीटर) में जीवित/मृत सूअर (जंगली या फैरल सूअर सहित), सूअर का अनप्रोसेस्ड मांस, सूअर फार्म या इसके बैकयार्ड से कोई फ़ीड या मांस से बनी वस्तुएँ, इन वस्तुओं को इनफेक्टिड जोन के भीतर लाना या बाहर ले जाना, और मार्केट में खरीद/बेच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूँ। इसके अलावा, किसी अन्य शेड्यूल्ड बीमारी वाले संक्रमित सूअर या सूअर से बनी वस्तुएँ को मार्केट में लाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश को लागू कराने के लिए सीनियर पुलिस कप्तान, अमृतसर (देहाती) और डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग, अमृतसर जिम्मेदार होंगे। नियमों और पंजाब सरकार की उक्त अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उपर्युक्त गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एकतरफा जारी किया जाता है। यह आदेश 10 सितंबर 2025 से 9 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा।
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र
