धान की फसल के अवशेषों को जलाने पर भी प्रतिबंध
केवल सुपर एसएमएस से लैस कंबाइन हार्वेस्टर ही कटाई कर सकेंगे
कल्याण केसरी न्यूज़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर, 15 सितंबर 2025: जिले में 16 सितंबर से शुरू हो रहे धान खरीद सीजन को देखते हुए, उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने शाम 6:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है।
उन्होंने आज यहाँ बताया कि फसल की कटाई के लिए रात में कंबाइन चलाने से जहाँ दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, वहीं रात में ओस पड़ने और बेमौसम बारिश के कारण धान की फसल नमी भी सोख लेती है। जब ये कंबाइन रात में धान की कटाई करती हैं, तो फसल ठीक से सूख नहीं पाती, यानी दाना कच्चा और हरा रहता है, जिससे धान में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को सीधा नुकसान होता है और देश के उत्पादन पर भी असर पड़ता है। इसी प्रकार, धान में नमी की मात्रा सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों से अधिक होती है और खरीद एजेंसियाँ धान की खरीद नहीं कर पातीं, जिसके कारण किसानों को मंडियों में परेशानी के अलावा कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा, कंबाइन हार्वेस्टर के मालिक एसएमएस लगाए बिना धान की कटाई नहीं करते, जिससे प्रदूषण होता है।
इसके अलावा, धान की कटाई के बाद किसान उसके अवशेषों को आग लगाकर जला देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उससे निकलने वाली गैसें पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं और मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट होती है। इस संबंध में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की सिविल रिट याचिका संख्या 10138/06 कैप्टन सरबजीत सिंह बनाम पंजाब सरकार के मद्देनजर, इन आदेशों के तहत गठित समिति की सिफारिशों को लागू करना आवश्यक हो जाता है कि धान की कटाई के बाद फसल अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि इससे निकलने वाली हानिकारक गैसों के कारण पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया जा सके।
उपरोक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिले की सीमा के भीतर शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन से धान की कटाई न करने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ, जिले में धान की फसल की कटाई और उसके अवशेषों को जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही, कोई भी कंबाइन मालिक बिना एसएमएस लगाए धान की कटाई नहीं करेगा। यह आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से 16.09.2025 से 15.11.2025 तक लागू रहेगा।
Kalyan Kesari हिन्दी समाचार पत्र