जिले की सीमा में शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक कम्बाइनों द्वारा धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 23 सितंबर 2025: जैसा कि धान की खरीद वर्ष 2025-26 के दौरान धान की कटाई और आवक अमृतसर जिले की अनाज मंडियों में हो रही है, हार्वेस्टर कम्बाइन चलाने वाले कई बार धान को पूरी तरह पकने से पहले ही काट देते हैं। इसके कारण किसान अधिक नमी वाला धान मंडियों में लेकर आते हैं, जिसे खरीद एजेंसियों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है।
इस स्थिति के कारण मंडियों में तनावपूर्ण हालात उत्पन्न हो सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रात्रि समय में कम्बाइनों द्वारा धान की कटाई पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है।
मैं, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर, श्री रोहित गुप्ता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिला अमृतसर की सीमा में शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक कम्बाइन के माध्यम से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता हूं।
यह प्रतिबंध 21 नवंबर 2025 तक लागू रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय से पहले या बाद में चलाई जाने वाली कम्बाइनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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