सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करना कानूनन अपराध है – सिविल सर्जन
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 25 सितंबर 2025: पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती साक्षी साहनी जी के दिशा-निर्देशों के तहत, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा (सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम) एक्ट के अंतर्गत 17 लोगों के चालान काटे गए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. स्वर्णजीत धवन ने कहा कि जिले को तंबाकू मुक्त बनाने और कोटपा एक्ट को सख्ती से लागू करने के लिए यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान के अंतर्गत डी.डी.एच.ओ. डॉ. जगनजोत कौर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें जिला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, एस.आई. गुरकिरन सिंह, संदीप सिंह, रषपाल सिंह, मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह और सहायक स्टाफ शामिल थे। इस टीम द्वारा मौके पर कार्रवाई करते हुए शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच की गई।
इस दौरान रणजीत एवेन्यू और एम.के. होटल के सामने मार्केट में 8 दुकानदारों और सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने वाले 9 लोगों के मौके पर चालान काटे गए। अधिक जानकारी देते हुए जिला नोडल अधिकारी (एन.टी.सी.पी.) डॉ. जगनजोत कौर ने बताया कि जिले में COTPA एक्ट को सख्ती से लागू किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह अनिवार्य है कि हर तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ एक निर्धारित साइज में चेतावनी चित्र और उस पर “तंबाकू जानलेवा है” और “कैंसर का कारण बनता है” जैसे संदेश लिखे होना आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त, बिना इस मानक के तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। इसके अलावा, खुली सिगरेट बेचना और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करना भी दंडनीय और जुर्माने योग्य अपराध हैं।
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