कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 29 सितंबर 2025: जिला प्रशासन ने पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बने धागे, जिसे आमतौर पर “चीनी डोर” कहा जाता है, के उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि अमृतसर जिले में ऐसे सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाले धागे, जो गैर-बायोडीग्रेडेबल हों या जिन्हें शीशा, धातु आदि मिलाकर तीखा बनाया गया हो, के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति और परिवहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पतंग उड़ाने की अनुमति केवल सूती धागे से ही होगी, जिसमें किसी भी प्रकार का तीखा/धातु/शीशे का अंश या चिपकाने वाली या धागे को मजबूत करने वाली सामग्री न हो।
उन्होंने बताया कि अपने आदेशों में उपमंडल मजिस्ट्रेटों और जिला शिक्षा अधिकारियों (प्राथमिक और माध्यमिक) को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में जनजागरूकता अभियान चलाएं ताकि नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों को प्लास्टिक, नायलॉन या इस प्रकार की अन्य सिंथेटिक सामग्रियों से बने धागे/मांझे, या जिनमें चीनी धागा या कांच, धातु आदि मिलाकर बनाए गए तीखे धागे का उपयोग होता है, के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पतंग उड़ाते समय ऐसे धागों से लोगों और पक्षियों को गंभीर चोटें लगती हैं। कई बार यह पक्षियों की मौत का कारण भी बनता है। इसलिए लोगों को इसके घातक प्रभावों से बचाना जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए यह आदेश एकतरफा रूप से पारित किया गया है और यह 28 नवम्बर 2025 तक लागू रहेगा।
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