शोभा यात्रा वाले दिन यात्रा मार्गों में अंडा, मीट और शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 05 अक्टूबर 2025: भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस देशभर में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश-विदेश से संगतें भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर पहुंचकर नतमस्तक होती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस संबंध में विभिन्न संगठनों द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि सम्पूर्ण समाज की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए, प्रकट दिवस और शोभा यात्रा के दौरान अंडा, मीट और शराब की दुकानों को बंद करवाने के आदेश जारी किए जाएं।
इस मांग को ध्यान में रखते हुए श्री रोहित गुप्ता, अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट, अमृतसर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि ज़िला अमृतसर में भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित शोभा यात्रा के दिन 6 अक्टूबर 2025 को, यात्रा मार्गों के 100 मीटर के दायरे में स्थित शराब के ठेके तथा अंडा और मीट की दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है, जो आम जनता को संबोधित है।
कमिश्नर पुलिस, अमृतसर शहर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतसर (ग्रामीण), कमिश्नर नगर निगम अमृतसर तथा संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

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