कर अनुपालन बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नई ओ.टी.एस. योजना पर जागरूकता अभियान
करदाताओं के लिए सुनहरा अवसर: ओ.टी.एस. योजना में बड़ी छूटों की घोषणा

कल्याण केसरी न्यूज़, लुधियाना, 06 अक्टूबर 2025: पंजाब कराधान बार संघ द्वारा होटल पार्क प्लाज़ा, लुधियाना में आयोजित एक विशेष सेमिनार में वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना, 2025 के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से राज्य के वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) / मूल्य वर्धित कर (वैट) अधिकारियों को आमंत्रित किया गया।
पंजाब कराधान बार संघ ने हाल ही में राज्य में कर अनुपालन और राजस्व संग्रह में सुधार लाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सरकारी पहलों पर केंद्रित इस सेमिनार की मेज़बानी की। इस कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती शाइनी सिंह, सहायक आयुक्त, राज्य कर, लुधियाना-3 की उपस्थिति से हुई, जिन्हें मुख्य अतिथि एवं वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था।
सेमिनार मुख्य रूप से पंजाब वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओ.टी.एस.), 2025 और वस्तु एवं सेवा कर 2.0 (जी.एस.टी. 2.0) के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों पर केंद्रित था, जिसके लिए एक और प्रमुख वक्ता श्री बिमल जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी आमंत्रित किया गया था।
कार्यक्रम के दौरान सहायक आयुक्त ने पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) योजना, 2025 पर विस्तृत और सूझबूझ भरा भाषण दिया। यह स्कीम करदाताओं को पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, केंद्रीय सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (विकास और विनियमन) एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, और पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955 जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत लंबे समय से लंबित कर बकाया मामलों का निपटारा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।
सहायक आयुक्त ने ओ.टी.एस. योजना के लाभों और प्रक्रिया संबंधी पहलुओं को विस्तार से समझाया और उपस्थित सभी लोगों को इस योजना का लाभ उठाकर लंबित कर देनदारियों का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह व्याख्यान पंजाब कराधान बार संघ के सदस्यों और अन्य सहभागियों द्वारा सराहा गया। वक्ता को पूछे गए सवालों और उनके उत्तरों ने योजना के उद्देश्यों और विवरणों को और स्पष्ट किया।
ओ.टी.एस. योजना 2025 के अंतर्गत छूट की श्रेणियां:
1) 1 करोड़ रुपये तक: ब्याज एवं जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट, कर राशि पर 50 प्रतिशत छूट
2) 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपये तक: ब्याज एवं जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट, कर राशि पर 25 प्रतिशत छूट
3) 25 करोड़ रुपये से अधिक: ब्याज एवं जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट, कर राशि पर 10 प्रतिशत छूट
इस सेमिनार ने पारदर्शी और करदाता-अनुकूल योजनाओं के माध्यम से करदाताओं का समर्थन करते हुए कर अनुपालन बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता को बल दिया।
श्री हरदीप सिंह आहूजा, सहायक राज्य कर अधिकारी, जिन्हें विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, ने इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पंजाब कराधान बार संघ के पदाधिकारियों का धन्यवाद किया और आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह के सेमिनार नियमित रूप से आयोजित किए जाएं।
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