जिला चुनाव अधिकारी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस मालिकों के साथ बैठक

कल्याण केसरी न्यूज़, तरनतारन, 07 अक्टूबर 2025: विधानसभा क्षेत्र तरनतारन की उपचुनाव के मद्देनज़र, जिला चुनाव अधिकारी-कम-उपायुक्त श्री राहुल, IAS द्वारा जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस मालिकों/प्रतिनिधियों के साथ आज जिला प्रशासनिक परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की गई। इस अवसर पर एसएसपी तरनतारन श्रीमती रवजोत कौर गरेवाल, एस.डी.एम.-कम-ई.आर.ओ. तरनतारन श्री गुरमीत सिंह, सहायक आयुक्त (जनरल) करनवीर सिंह, तहसीलदार (चुनाव) अरमिंदरपाल सिंह, डॉ. अमनदीप सिंह नोडल अफसर (व्यय प्रकोष्ठ) सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस बैठक के दौरान जिला चुनाव अधिकारी श्री राहुल ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों/प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, पंपलेट या विज्ञापन छापते समय उस पर प्रिंटर और प्रकाशक का नाम व पूरा पता छापना अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी प्रचार सामग्री छापने से पहले यह घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) लिया जाए कि यह चुनाव सामग्री किसके द्वारा और कितनी संख्या में छपवाई जा रही है। इसके साथ ही छपी हुई प्रचार सामग्री और उसके व्यय से संबंधित जानकारी जिला चुनाव अधिकारी-कम-जिला मजिस्ट्रेट को देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो भी प्रिंटिंग प्रेस प्रचार सामग्री छापेगी, बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर, पंपलेट, पुस्तिकाओं पर अपनी प्रेस का नाम, पता और छपी गई मात्रा लिखना भी ज़रूरी होगा। साथ ही किसी भी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा जाति, धर्म आदि के विरुद्ध कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं छापी जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी प्रिंटिंग प्रेस द्वारा चुनाव आयोग के इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो उस पर धारा 127 (ए) के तहत छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।

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