कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 10 अक्टूबर 2025: अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक विभिन्न पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
रोष रैलियों और धरना-प्रदर्शनों आदि पर पूर्ण प्रतिबंध
ज़िला अमृतसर के अंतर्गत आने वाले ज़िला पुलिस प्रमुख, अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में स्थित थानों के अधीन आने वाले गांवों और कस्बों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, रोष रैलियां निकालने, धरना देने, सभाएं आयोजित करने, नारे लगाने या बुलंद करने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी के ध्यान में यह बात आई है कि ज़िला अमृतसर में कुछ राजनीतिक संगठनों द्वारा ज़िला स्तर पर रोष, धरना रैलियों और प्रदर्शन करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं और लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इससे सरकारी और गैर-सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचने और क़ानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। इसलिए, अमन-चैन और क़ानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा जनता की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु त्वरित और कड़े कदम उठाना आवश्यक है। यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेंगे।
सीमा पर कंटीली तार के पास हर प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध
ज़िला अमृतसर के ग्रामीण पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते गांवों में सीमा पर लगी कांटेदार तार से 500 मीटर के दायरे में रात 8:30 बजे से सुबह 5:00 बजे तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश में बताया गया है कि भारत-पाक सीमा पर असामाजिक तत्वों की गतिविधियों के कारण देश की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को खतरा है। इसलिए, जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अनहोनी की रोकथाम के लिए यह प्रतिबंध लागू किया गया है। यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
असला भंडार ब्यास के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध
अमृतसर जिले में स्थित असला भंडार ब्यास के 1000 वर्ग गज के दायरे में ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग और अवैध निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया कि इस क्षेत्र में अवैध निर्माण और ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकता है। इसलिए, जनहानि और सरकारी संपत्ति की रक्षा हेतु यह कदम उठाना अनिवार्य है। यह आदेश भी 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
पुलों और सड़कों पर रेलिंग या डिवाइडर तोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
अमृतसर जिले में पुलों या सड़कों पर लगी रेलिंग व डिवाइडरों को तोड़कर अस्थाई रास्ता निकालने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि कुछ लोग या विभाग अपने काम के लिए या मशीनरी ले जाने हेतु डिवाइडर तोड़ देते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे कृत्य कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
ऑटो-रिक्शा में निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ले जाने पर प्रतिबंध
अमृतसर जिले में कोई भी वाहन या ऑटो-रिक्शा चालक अब निर्धारित क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को नहीं ले जा सकेगा। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल/हेडमास्टर से अपेक्षा की गई है कि वे माता-पिता को इस विषय में जागरूक करें। आदेश में उल्लेख किया गया है कि स्कूली वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे बैठाने से सड़क दुर्घटनाओं और ट्रैफिक समस्याओं का खतरा रहता है। यह आदेश 6 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
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