स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिंग अनुपात में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 27 अक्टूबर 2025: स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन डॉ. स्वरनजीत धवन की अध्यक्षता में तथा ज़िला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम भगत के नेतृत्व में सिविल सर्जन कार्यालय, अमृतसर में लिंग अनुपात में सुधार संबंधी एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय प्रशिक्षण में कम्युनिटी हेल्थ अधिकारियों के साथ-साथ पैरामेडिकल स्टाफ ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉ. स्वरनजीत धवन ने कहा कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य ज़िलेभर में लिंग अनुपात में सुधार लाकर स्वास्थ्य सेवाओं के स्तर को ऊँचा उठाना है। उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप है, जिससे सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। यह न केवल एक सामाजिक बुराई है बल्कि एक कानूनी अपराध भी है।
ज़िला परिवार कल्याण अधिकारी डॉ. नीलम भगत ने बताया कि पीसी-पीएनडीटी एक्ट के तहत गर्भ में पल रहे बच्चे के लिंग की जानकारी देना कानूनी अपराध है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे 3 वर्ष की कैद और 50 हज़ार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
इस अवसर पर सभी कम्युनिटी हेल्थ अधिकारियों के साथ मिलकर इस विषय पर एक जागरूकता पोस्टर भी जारी किया गया। साथ ही एचबी, एचसीवी और सॉल्ट टेस्टिंग फॉर ऑडियो के बारे में भी प्रशिक्षण दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान ज़िला एम.ई.आई.ओ. अमरदीप सिंह, डॉ. नवनीत कौर, कोऑर्डिनेटर कलमदीप भल्ला, बी.ई.ई. मनदीप कौर, एम.एल.टी. समीर शर्मा सहित समस्त स्टाफ उपस्थित था।

Check Also

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव: नामांकन भरने के अंतिम दिन तक जिला परिषद के लिए कुल 114 और पंचायत समितियों के लिए 745 नामांकन दाखिल

5 दिसंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच, 6 दिसंबर को दोपहर 3 बजे तक …