कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 04 नवंबर 2025: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (बी.एन.एस.एस.) और पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 54(1) के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों और मर्यादा प्रति श्रद्धा एवं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किए हैं कि 4 नवंबर 2025 और 5 नवंबर 2025 को सच्चखंड श्री दरबार साहिब, अमृतसर तथा गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह जी के आस-पास 500 मीटर के दायरे में आने-जाने वाले चौराहों और मार्गों — जैसे थाना बी-डिवीजन क्षेत्र, कहियांवाला बाजार, चौक महान सिंह, हाल बाजार, मच्छी मंडी बाजार, खजाना गेट और नगर कीर्तन के रास्तों पर नगर कीर्तन के दौरान शराब के ठेके खोलने, शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह उल्लेखनीय है कि 4 और 5 नवंबर 2025 को विशाल नगर कीर्तन निकाले जाएंगे। इस संबंध में विभिन्न सिख संगठनों ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और नगर कीर्तन के पवित्र अवसर को देखते हुए प्रशासन से यह मांग की थी कि नगर कीर्तन मार्गों पर स्थित शराब, पान, बीड़ी, मांस, मछली और अंडे की दुकानों को भी बंद रखा जाए।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री रोहित गुप्ता ने इन संगठनों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह मांग स्वीकार की और आधिकारिक आदेश जारी किए हैं।
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