कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 04 नवंबर 2025: अतिरिक्त ज़िला मैजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जालंधर (ग्रामीण) ज़िले की सीमा में आने वाले पेट्रोल पंपों और बैंकों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए है। इन आदेशों में यह भी निर्देश दिया गया है कि इन कैमरों की कम से कम रिकॉर्डिंग क्षमता सात दिनों की होनी चाहिए।
यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो महीनों तक लागू रहेगा।
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