डिप्टी कमिश्नर ने जारी किए सख्त आदेश, किसानों को डी.ए.पी. खाद के साथ कोई अन्य सामग्री बेचने के लिए मजबूर न किया जाए

कल्याण केसरी न्यूज़, जालंधर, 12 नवंबर 2025: डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आदेश जारी किए है कि कोई भी निजी उर्वरक विक्रेता और सहकारी समितियां डी.ए.पी. खाद के साथ कोई अन्य सामग्री जबरन नहीं जोड़ेगी और न ही किसानों से निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूल की जाएगी।
डा.अग्रवाल ने जारी आदेश में कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ निजी विक्रेता और सहकारी समितियां किसानों को डी.ए.पी. खाद के साथ नैनो यूरिया आदि अतिरिक्त सामग्री खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक किसान को उसकी खेती के अनुसार डी.ए.पी. का स्टॉक बेचा जाए और डी.ए.पी. उर्वरक के विकल्प के तौर पर प्रयुक्त होने वाले उर्वरकों जैसे एन.पी.के. 12:32:16, 20:20:0:13, 15:15:15, 16:16:16, सुपरफॉस्फेट (सिंगल), ट्रिपल फॉस्फेट आदि की बिक्री को प्राथमिकता दी जाए, ताकि समय पर गेहूं की बुवाई हो सके।
उन्होंने कहा कि यदि किसी किसान को कोई समस्या आती है, तो वह एक्शन हेल्पलाइन नंबर 9646-222-555 पर अपनी शिकायत भेज सकता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन किसानों को आवश्यक उर्वरकों की कोई कमी नहीं होने देगा।
डिप्टी कमिश्नर ने कृषि विभाग के सभी ब्लाक कृषि अधिकारियों और सहकारी समितियों के निरीक्षकों को उर्वरक विक्रेताओं और सहकारी समितियों की जांच करने और उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं और समितियों के खिलाफ एफ.सी.ओ. 1985 के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निजी विक्रेताओं और सहकारी समितियों को आपूर्ति डी.ए.पी. के रिकॉर्ड की जांच करने और उर्वरक वितरण के संबंध में 16 नवंबर तक रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।

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