
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 20 नवंबर 2025: पंजाब सरकार के आदेशों के अनुसार सिविल सर्जन डॉ. भारती धवन के दिशा-निर्देशों में डिप्टी डायरेक्टर डेंटल डॉ. जगजोत कौर की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोटपा एक्ट के तहत 14 लोगों के चालान काटे गए।
डॉ. जगजोत कौर ने बताया कि जिले को तंबाकू-मुक्त करने और कोटपा एक्ट को सख़्ती से लागू करने के लिए यह विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है, जिसमें जिला एमईआईओ अमरदीप सिंह, डॉ. शबनमदीप कौर, एसआई गुरकिरन सिंह, सुरजीत सिंह, दीपक कुमार, रशपाल सिंह, मनप्रीत सिंह, हरप्रीत सिंह और सहायक स्टाफ शामिल थे।
टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में तंबाकू विक्रेताओं की जांच की। इस दौरान ढाबखट्टी, हाथी गेट और हासिल गेट क्षेत्रों में 8 दुकानदारों के, तथा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते 6 लोगों के चालान मौके पर काटे गए।
उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों अनुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट के दोनों तरफ निर्धारित आकार का चित्र और “तंबाकू दर्दनाक मौत और कैंसर का कारण बनता है” चेतावनी लिखना अनिवार्य है। इसके बिना तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। इसके अलावा खुली सिगरेट बेचने और सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना भी दंडनीय अपराध है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है।
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