
कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 27 नवंबर 2025: पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन (आईएएस) और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत (पीसीएस) के आदेशों अनुसार जिला टाउन प्लानर (रेगुलेटरी) गुरसेवक सिंह औलख की अगुवाई में थाना ब्यास के सहयोग से तहसील बाबा बकाला के गांव बुढ़ा थेह और उमरानंगल में अमृतसर–जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकसित हो रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
बताया गया कि पापरा एक्ट–1995 के तहत पहले नोटिस जारी कर कार्य रुकवाया गया था, लेकिन कॉलोनाइज़र सरकारी नियमों की अवहेलना कर अवैध कॉलोनियां काट रहे थे।
अवैध कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ पापरा एक्ट–1995 (संशोधन 2024) के तहत 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस विभाग को पत्र लिखे जा रहे हैं।
अब तक 42 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिनका विवरण एडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 32 कॉलोनाइज़रों के खिलाफ एफआईआर के लिए भी लिखा जा चुका है।
एडीए ने जनता से अपील की है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले उसकी पुड्डा–मंजूरी अवश्य जांच लें और वेबसाइट पर उपलब्ध सूची पढ़ लें ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।
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