ज़िला परिषद/पंचायत समिति चुनावों के दौरान हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध के आदेश जारी

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 1 दिसंबर 2025: ज़िला मजिस्ट्रेट अमृतसर, श्री दलविंदरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़िला अमृतसर में होने वाले ज़िला परिषद/पंचायत समिति चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने हेतु आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के अनुसार आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत राजस्व क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक आग्नेयास्त्रों और हथियारों (कृषि संबंधी उपकरणों, तेजधार हथियार जैसे गंडासी, टंगिया, कुल्हाड़ी आदि जैसे घातक हथियारों) को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोग पंजाब द्वारा पत्र नंबर SEC/ZP/PS/2025/9038 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से निर्देश जारी किए गए हैं। उनके द्वारा जारी अधिसूचना नंबर SEC/SAP/MCC/2025/8737 दिनांक 20.11.2025 के अनुसार पंजाब भर में ज़िला परिषद/पंचायत समितियों के आम चुनाव-2025 के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू की गई है। इसी के अनुसार पंजाब में इन चुनावों की मतदान तिथि 14.12.2025 निर्धारित की गई है।
इसी उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग ने पत्र नंबर SEC/ZP/PS/2025/9038 दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक, कानून-व्यवस्था बनाए रखने, लोकहित में शांति सुनिश्चित करने तथा चुनावों को सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए, किसी विशेष कारण से दी गई अनुमति को छोड़कर, आग्नेयास्त्रों और हथियारों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाए।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात आर्मी कर्मियों, पैरा मिलिट्री बलों तथा वर्दीधारी पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा। हालांकि, चुनाव उम्मीदवारों के सुरक्षा कर्मी पॉलिंग स्टेशनों के अंदर हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। ये आदेश आज से लागू होकर आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।

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