आबकारी विभाग द्वारा 716 मामले दर्ज, 604 व्यक्ति गिरफ्तार: सहायक आयुक्त (आबकारी)

कल्याण केसरी न्यूज़, अमृतसर, 9 फरवरी 2026: आबकारी एवं कर मंत्री पंजाब श्री हरपाल सिंह चीमा के कुशल नेतृत्व तथा श्री डी.के. तिवारी, अतिरिक्त मुख्य सचिव-सह-वित्त आयुक्त, आबकारी, पंजाब; श्री जतिंदर जोरवाल, कर एवं आबकारी आयुक्त, पंजाब और श्री सुरिंदर कुमार गर्ग, उप आयुक्त आबकारी, जालंधर जोन, जालंधर के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब के आबकारी राजस्व की सुरक्षा तथा शराब तस्करी में संलिप्त तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस संबंध में प्रेस से बातचीत करते हुए श्री डी.एस. चीमा, सहायक आयुक्त (आबकारी), अमृतसर रेंज, अमृतसर ने बताया कि उनके द्वारा चलाई गई विशेष मुहिम के अंतर्गत श्री ललित कुमार, आबकारी अधिकारी, अमृतसर-1 एवं 2; श्री रमन भगत, आबकारी अधिकारी, अमृतसर-3; श्री इंद्रजीत सिंह, आबकारी अधिकारी, तरनतारन तथा समस्त सहायक आबकारी अधिकारियों द्वारा अमृतसर रेंज में आबकारी पुलिस एवं स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 01.04.2025 से अब तक कुल 8,62,598 लीटर लाहन, 13,066 लीटर अवैध शराब, 1,503 बोतल देशी शराब, 5,233 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब तथा 59 चालू भट्टियों की बरामदगी की गई है। इस दौरान कुल 716 मामले दर्ज करते हुए 604 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
उन्होंने बताया कि श्री धरविंदर पाल शर्मा, सहायक आबकारी अधिकारी को 6 फरवरी 2026 को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति चंडीगढ़ मार्का शराब की अवैध बिक्री कर रहा है, जिसके संबंध में पूर्व में भी जानकारी प्राप्त थी। इस कार्रवाई के तहत दिनांक 06.02.2026 को मुकदमा नंबर 0023 थाना रणजीत एवेन्यू में तथा दिनांक 07.02.2026 को मुकदमा नंबर 0018 थाना मोहकमपुरा में दर्ज किया गया। इस दौरान कुल 184 महंगी चंडीगढ़ मार्का शराब की बोतलें बरामद की गईं। आरोपियों के विरुद्ध पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।
श्री चीमा ने बताया कि पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों में, विशेष रूप से जहां BIO तथा महंगे शराब ब्रांडों का उपयोग किया जाता है, वहां खाली बोतलों को रीफिल कर अवैध रूप से दोबारा बिक्री किए जाने की गंभीर आशंका बनी रहती है। ऐसी अवैध गतिविधियों से जहां जान-माल के नुकसान की संभावना होती है, वहीं सरकार के राजस्व को भी भारी क्षति पहुंच सकती है।
उन्होंने सभी पैलेसों/बैंक्वेट हॉलों, विशेष रूप से जहां BIO एवं महंगे शराब ब्रांडों का प्रयोग किया जाता है, को निर्देश दिए हैं कि प्रतिदिन आबकारी निरीक्षक की निगरानी में वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से खाली बोतलों का नष्टीकरण सुनिश्चित किया जाए तथा इन निर्देशों की पूर्ण रूप से अनुपालना की जाए।

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