असला भण्डार वल्ला के आसपास ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,18 सितम्बर : कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस ज़िलाधीश, अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह, पीपीएस आपराधिक संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत अनधिकृत निर्माणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में लोगों द्वारा असला भढ़ार वल्ला के आसपास के क्षेत्र में आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि अमृतसर जिले में असला भढ़ार वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने की बात लोगों द्वारा अनधिकृत निर्माण किए जा रहे हैं, जो किसी भी अप्रिय घटना का भय बना रहता है। मानव जीवन और सरकारी संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से असला भढ़ार वल्ला के आसपास 1000 वर्ग गज के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग करने के लिए अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए तत्काल प्रयासों की आवश्यकता है। प्रतिबंध 17 नवंबर, 2020 तक लागू रहेगा।

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