जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनलॉक 4 के तहत नया आदेश जारी किया गया

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,20 सितम्बर : जिला मजिस्ट्रेट-सह-ज़िलाधीश गुरप्रीत सिंह खैरा ने जिले में कई नए आदेश जारी किए हैं। अनलॉक 4 के तहत जारी किए गए नवीनतम आदेशों के अनुसार, जिले के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अनलॉक 4 के तहत जारी किए गए नवीनतम आदेशों के अनुसार, जिले के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। हालांकि, शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ स्कूल द्वारा बुलाया जाएगा। ऑनलाइन टीचिंग, टेली काउंसलिंग पहले की तरह जारी रहेगी। ये आदेश नियमन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों पर लागू होंगे। आदेश के अनुसार, उच्च शिक्षण संस्थानों को केवल तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए प्रयोगशालाओं को खोलने की अनुमति दी जाएगी जो केवल अनुसंधान विद्वानों (पीएचडी) और प्रयोगात्मक अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है। इसी तरह, जारी किए गए नवीनतम आदेशों के अनुसार, खुले थिएटरों को सामाजिक दूरी और मास्क पहनकर खोलने की अनुमति होगी। लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, सिनेमाघर पहले की तरह बंद रहेंगे। ये आदेश 30 सितंबर, 2020 तक जिले में लागू रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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