माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्र कन्टेनमेंट जोन के बाहर स्कूल जाने की अनुमति

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 20 सितंबर:केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के निर्देशों के बाद, पंजाब सरकार ने आंशिक रूप से अनलॉक 4.0 दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। ने 9 वीं से 12 वीं कक्षा के छात्रों को रविवार को अपने स्कूलों में जाने की अनुमति दी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर, 2020, 21 सितंबर, 2020 को जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के अनुसार यह अनुमति छात्रों को उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही दी जाएगी। आज यहां इसका खुलासा करते हुए गुरप्रीत सिंह खैरा ने कहा कि राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) स्थापित किए हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या राज्य सरकारों के तहत पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमी प्रशिक्षण की अनुमति देने के लिए विस्तृत निर्देश। इसी तरह, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षकों को 21 सितंबर, 2020 से अपनी गतिविधियों के लिए निर्धारित एसओपी का सख्ती से पालन करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा 29 अगस्त, 2020 और बाद में 9 सितंबर, 2020 को आदेश जारी किए गए थे राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रविवार कर्फ्यू सहित अतिरिक्त प्रतिबंध शहरी क्षेत्रों में लागू रहेंगे।

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