25 को पंजाब बंद के आह्वान के मद्देनजर हथियार ले जाने पर प्रतिबंध : डी.सी.पी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,24 सितम्बर : विभिन्न किसानों, श्रम संगठनों ने 24 से 26 सितंबर 2020 तक पंजाब में रैली को रोकने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। 25 सितंबर, 2020 को पंजाब बंद का आह्वान किया गया है। इसे देखते हुए, कमिश्नरेट को अमृतसर शहर क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए और सभी प्रकार की आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक, ज्वलनशील सामग्री और तेज हथियार हथियारों के साथ कमिश्नर अमृतसर शहर में जनहित में शांति बनाए रखने के लिए। इसमें भाला, शेर, खंजर आदि ले जाना प्रतिबंधित होगा। इसलिए, मैं जगमोहन सिंह, पीपीएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस ज़िलाधीश, अमृतसर शहर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करता है आयुक्तालय अमृतसर शहर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखता है और जनहित में शांति बनाए रखता है आयुक्तालय अमृतसर शहर में सभी प्रकार की आग्नेयास्त्रों, विस्फोटक, ज्वलनशील वस्तुओं और भाले, शेर, खंजर आदि सहित धारदार हथियारों को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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