कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,23 अक्टूबर : ज़िला अमृतसर में गेहूँ, मटर आदि की बुवाई 2020-21 के दौरान अमृतसर जिले में शुरू होने जा रही है। डॉ कुलजीत सिंह सैनी मुख्य कृषि अधिकारी अमृतसर ने खेत के फसलों के बीजों को लेकर जिले के बीज डीलरों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी बीज डीलरों को निर्देश दिया कि वे पंजाब राज्य में पंजीकृत कंपनियों के केवल मानक बीजों को ही रेकिंग सीजन के दौरान बेचें, कोई भी बीज बिना बिल के न खरीदा जाए और बीज खरीद का बिल मकान मालिक को जारी किया जाए।
प्रत्येक बीज का रिकॉर्ड बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के अनुसार रखा जाना चाहिए।
उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की कि गेहूं के बीज केवल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित प्रमाणित किस्मों जैसे HD-2967, HD-3086, उन्नत PBW-343, उन्नत P में उपलब्ध होने चाहिए। .BW-550, PBW-1 जस्ता, PBW-725, PBW-677, WH
1105, पीबीडब्ल्यू 621, डब्ल्यूएचडी 943 और पीबीडब्ल्यू 550 देर से बुवाई के लिए, आदि प्रतिष्ठित और पंजीकृत डीलरों से ही खरीदे जाने चाहिए और एक निश्चित बीज बिल प्राप्त करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। इन प्रमाणित किस्मों के अलावा, कोई अन्य गैर-प्रमाणित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिन किस्मों की सिफारिश नहीं की जाती है, उन्हें नहीं बोना चाहिए। गेहूं के बीज किसी भी अपंजीकृत डीलर / किसान / हैंडमेड से नहीं खरीदे जाने चाहिए। अधिक जानकारी के लिए, निकटतम ब्लॉक कृषि कार्यालय / कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करें। समन्वय इस अवसर पर डॉ मस्तींदर सिंह बंदला कंटेंट स्पेशलिस्ट (फार्म मैनेजमेंट), डॉ सुखचैन सिंह गांधीविंद कृषि विकास अधिकारी (सीड्स) अमृतसर डॉ परजीत सिंह औलख कृषि विकास अधिकारी और जिला बीज डीलर राकेश मदान, हरवंश सिंह, रमेश लाल, दीपक जैन, राजेश कुमार आदि उपस्थित थे।