परीक्षा केंद्रों के आसपास घूमने और इकट्ठा होने पर पूर्ण प्रतिबंध

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर, 24 अक्टूबर: कार्यवाहक मजिस्ट्रेट-सह-पुलिस ज़िलाधीश , अमृतसर शहर, जगमोहन, पीपीएस आपराधिक संहिता 1973 की धारा 144 के तहत एक आदेश जारी करना कक्षा दसवीं और बारवी की अनुपूरक परीक्षा 29 अक्टूबर से 17 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों पर उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित परीक्षा केंद्रों में ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारियों और पेपर देने वाले बच्चों को छोड़कर सभी परीक्षा केंद्र 200 मीटर के दायरे में, माता-पिता और जनता के सदस्यों को चलने और इकट्ठा होने से पूरी तरह से रोक दिया जाता है। यह आदेश परीक्षाओं के अंत तक लागू रहेगा।

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