कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर,17 नवंबर : जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह खैरा ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित मैरिज पैलेसों में हथियार आदि ले जाने और फायरिंग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी किए गए आदेश में, जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान, अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया था कि बड़ी संख्या में मैरिज पैलेस काम कर रहे थे और कई लोग इन महलों में समारोहों के दौरान हथियार ले जा रहे थे और हवाई फायरिंग एक उत्सव बन गया है, जो कई बार अप्रिय घटनाओं की संभावना को जन्म देता है। तो ग्रामीण इलाकों में चल रहा जिला मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग पर रोक लगाना अत्यावश्यक है। प्रतिबंध को 14 जनवरी 2021 तक सख्ती से लागू किया जाएगा।
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