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एक करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है ज़िला खपतकार कमीशन

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 29 दिसंबर-ज़िला खपतकार कमीशन अमृतसर की तरफ से खपतकारों को उन के हकों प्रति जागरूक करन के लिए मनाए जा रहे विशेष हफ्ते के अंतर्गत करवाए सैमीनार को संबोधन करते कमीशन के प्रधान जगदीशवर कुमार चोपड़ा ने बताया कि नये एक्ट के अंतर्गत ज़िला स्तर पर एक करोड़ रुपए तक के मामलों की सुनवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस के इलावा बड़ी सुविधा यह है कि खपताकर जिस ज़िले में रह रहा है, वहां ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और वह यह सारा काम ख़ुद भी कर सकता है या अपनी सुविधा के लिए कानूनी माहिर की सेवाओं ले सकता है। उन्होंने बताया कि 1986 में भारत अंदर खपतकार सुरक्षा एक्ट लागू किया गया था और उस समय पर यह प्रभार ज़िला सैशन जज के पास होता था। 1995 के बाद पंजाब में खपतकार फोरम चालू की गई। उन्होंने बताया कि जुलाई 2020 को लागू किये गई नयी शोधें के साथ खपतकार कमीशन के पास शक्तियां, शक्तियों दीं गई हैं, जिस सदका एक करोड़ रुपए तक दे केस की सुनवाई ज़िला खपतकार कमीशन के पास हो सकती है। उन लोगों से अपील की कि किसी भी समान की खरीद समय पर छेद ज़रूर लिया जाये, जिससे किसी भी तरह की कोताही के लिए दोषी फर्म या कंपनी के पास से न्याय लिया जा सके। इस बार एसोसिएशन के सदस्यों को भी अपील की कि यह जल्दी न्याय दिलाने के लिए और मामलों के जल्द निपटारो के लिए कमीशन का साथ देने, जिससे खपतकारों के हकों की रखा की जा सके। इस मौके विपन ढंड, स. इन्द्रजीत सिंह सैक्ट्री बार एसोसिएशन, मैंबर स. जतिन्दर सिंह पन्नूं, उपदीप सिंह, इन्द्रजीत लाकड़ा की तरफ से भी खपतकार हकों बारे विस्तार में जानकारी दी गई। अन्य के इलावा इस मौके दिपिन्दर सिंह, आर पी सिंह, पी कर मोदी, राजेश भाटिया, एस कर शर्मा, एस कर व्यास, मनीष कोहली, अशोक खन्ना और ओर अधिकारी भी उपस्थित थे।

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