कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए कर्मचारियों किए लिए अटल बीमित ब्यक्ति कल्याण योजना लाभ

कल्याण केसरी न्यूज़ लुधियाना, 15 जनवरी : (अजय पाहवा) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान मे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 24.03.2020 से 31.12.2020 तक कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए कर्मचारियों किए लिए पात्रता शर्तों मे छूट देने के साथ अटल बीमित ब्यक्ति कल्याण योजना के तहत 90 दिनों की सैलरी का 50% बेरोजगारी भत्ता के रूप देने का प्रावधान किया गया है । इस योजना के तहत लुधियाना मे स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम के 5 शाखा कार्यालयों द्वारा अब तक 300 से ज्यादा दावों का निपटान करते हुए 16 लाख से ज्यादा की राशि का भुगतान सीधे बेरोजगार हुए कर्मचारियों के खाते मे किया जा चुका है ।     यह योजना मूल रूप से जुलाई 2018 से ही लागू है जो शुरुवाती 2 सालों के लिए ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया था जिसमे पहले 25% तक ही बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया था लेकिन कोविड महामारी के दौरान बेरोजगारी को देखते हुए इस योजना के पात्रता शर्तों मे ढील प्रदान करते हुए राहत की दर को 50% तक कर दिया गया ।   इस योजना का दायरा पहले ही 30.06.21 तक बढ़ा दिया गया है ।  इस योजना के तहत कोई भी ऐसा बीमाकृत ब्यक्ति जिसने बेरोजगारी से ठीक पहले कम से कम 2 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली हो तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो वह इस हितलाभ का पात्र है। 
1.  यदि बीमित व्यक्ति ने रोजगार छूटने से पहले कम से कम 2 साल की नौकरी की हो और बेरोजगारी से तुरंत पिछले अंशदान अवधि में 78 दिनों का अंशदान और पिछले दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान दिया हो तो वह इस योजना हेतु पात्र हो सकता है। 2.  उपरोक्त पात्रता शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में दिनांक 24/03/2020 से 31/12/2020 तक बेरोज़गार हुए बीमित व्यक्ति को अधिकतम 90 दिनों तक उसकी औसत दैनिक मजदूरी के 50 % की दर से आर्थिक राहत दी जा रही है! 
3.  बीमित व्यक्ति ने जिस अवधि के लिए राहत का दावा किया है उस अवधि के दौरान वह बेरोज़गार होना चाहिए। 
4.  बेरोज़गारी हितलाभ दावा बीमित व्यक्ति द्वारा सीधे www.esic.in पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक था । राहत राशि का भुगतान आधार की छायाप्रति और बैंक खाते का विवरण के साथ दावे के दस्तावेज़ों की प्राप्ति से 15 दिनों के भीतर बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में सीधे किया जाएगा।
5.  सेवानिवृति या किसी भी सजा के तौर पर नौकरी से निकाले जाने की स्थिति में बीमित व्यक्ति इस हितलाभ के पात्र नहीं होंगे। सभी नियोजकों से अनुरोध है की वे अपने ऐसे कर्मचारी/पूर्व कर्मचारी जो इस हितलाभ के पात्र हैं उन्हे क्लेम फ़ाइल करने में सहयोग करें तथा पात्र बीमित व्यक्ति अपना क्लेम जल्द से जल्द दायर करें।

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