शोर प्रदूषण रोकने के लिए पाबंदी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,6 फरवरी : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, जगमोहन सिंह, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन धार्मिक अदारों के प्रबंधकों की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से किसी किस्म का शोर संगीत और ऊँची आवाज़ करन वाला कोई भी यंत्र न चलाने और विवाहों के मौके निर्धारित आवाज़ से अधिक डी.जे. चलाने का प्रयोग करन और रात 10.00 बजे से प्रातःकाल 06.00 बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगाई है।हुक्मों में यह स्पष्ट किया गया है कि धार्मिक अदारों के प्रबंधकों की तरफ से और आम पब्लिक की तरफ से किसी किस्म का शोर संगीत और ऊँची आवाज़ करने वाला कोई भी यंत्र न चलाने, विवाहों के मौके डी.जे. चलाने और त्योहारों के मौके और आतिशबाजी / पटाख़ों का प्रयोग करन के साथ जनतक शान्ति भांग होने और दुर्घटनाएँ होने की संभावना भी अधिक जाती है और इस के साथ सरकारी और ग़ैर सरकारी जायदाद के नुक्सान होने का अंदेशा भी अधिक जाता है। इस लिए इस पर पाबंदी लगानी ज़रूरी है। यह हुक्म 5अप्रैल 2021तक लागू रहेगा।

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