कल्याण केसरी न्यूज़ ऊना, 1 मार्च :- डेरा बाबा बड़भाग सिंह में 21 से 31 मार्च तक आयोजित होने वाले होली मेला में कोविड-19 को लेकर परिवहन व पार्किंग व्यवस्था से संबंधित एसओपी जारी कर दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि बसों में टिकटों की बिक्री व खरीद के दौरान और टिकट काउंटरों के आसपास निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा और टिकट काउंटरों पर तैनात प्रत्येक कर्मचारी को हर समय मास्क और दस्ताने का उपयोग करना होगा। टिकट काउंटर, बस स्टॉप, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड आदि में सामाजिक दूरी के मानक व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए फर्श पर स्टिकर और संकेतों का प्रदर्शन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन परिस्थिति में प्रभावी और तत्काल प्रतिक्रिया हेतु सभी बस स्टैंड और टिकट काउंटरों पर नियंत्रण कक्षों और नोडल अधिकारियों की सूची की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
डीसी ने बताया कि प्रयुक्त दस्ताने और मास्क आदि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निस्तारित किये जाएंगे तथा परिवहन संचालकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। यदि किसी भी यात्री में कोविङ-19 के लक्षण पाए जाते हैं तो चालक या सहायक अपेक्षित चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने के लिए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र, स्थानीय पुलिस, नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन निगम तथा व्यावसायिक वाहन संचालक अपने समस्त कर्मचारियों को कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करें और कोविड से बचाव हेतु आवश्यक सूचनाएं पोस्टर, स्टिकर आदि के माध्यम से अपने वाहनों में प्रदर्शित करें। यात्रा प्रारम्भ करने से पूर्व और यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन के प्रवेश द्वार, हँडल, रेलिंग तथा सीटों आदि को अच्छी तरह सैनिटाईज करना होगा। वाहनों में चालक, परिचालक व समस्त यात्रियों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा और यात्रा करते समय पान, तम्बाकू, गुटका, शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा तथा वाहन से थूकना दंडनीय होगा।
वाहन पार्किंग से संबंधित एसओपी
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि मेले के लिए तीर्थ यात्रियों के आगमन को ध्यान में रखते हुए, वाहनों की पार्किंग की योजना बनाई जाएगी। अलग-अलग दिशाओं से आने वाने वाहनों हेतु अलग-अलग पाकिंग स्थल बनाये जायेंगे तथा समस्त पार्किंग स्थलों का विवरण मेला अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ सांझा किया जायेगा। पार्किंग क्षेत्र में आग से बचाव हेतु पर्याप्त उपकरण व मानव संसाधन की तैनाती की जायेगी। पार्किंग स्थलों पर वाहनों, वाहन चालको तथा यात्रियों की कोविड-19 जाँच की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। प्रत्येक पार्किंग स्थल में वाहनों के अलग-अलग प्रवेश और निकास की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा प्रत्येक प्रवेश एवं निकास द्वार बैनरों के माध्यम से इंगित किये जायेंगे। पार्किग स्थानों पर तैनात अधिकारियों द्वारा किसी भी यात्री में कोविङ-19 के लक्षण दिखाई देने की स्थिति में तत्काल प्रभावित यात्री को मेला स्वास्थ्य कार्मिकों के माध्यम से उपचार हेतु कोविड उपचार केंद्र में भेजा जायेगा। उन्होंने बताया कि संदिग्ध कोविड-19 रोगियों के परिवहन के लिए एम्बुलेंस की सहायता ली जाएगी। पार्किंग स्थलों में विभिन्न स्थानों पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां बैनर व पोस्टर आदि के माध्यम से चस्पां की जायंेगी। पार्किंग स्थलों पर वाहन चालकों के लिए शौचालय, पेयजल एवं सैनीटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।डीसी राघव शर्मा ने बताया कि मेले के दौरान सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में किसी भी बंद स्थान पर संगठित रुप से भजन, गायन एवं भंडारे के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान सभी श्रद्धालुओं तथा हितधारकों को भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
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