कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,17 मार्च : ज़िला मैजिस्ट्रेट अमृतसर गुरप्रीत सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते ज़िलो के देहाती एरीए में चल रहे मैरिज पैलेसों में हथियार आदि लेकर आने और फायर करने पर पूर्ण पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।हुक्म में मैरिज पैलेसों में समारोहों दौरान कई लोगों की तरफ से हथियार के साथ ले कर जाना और हवाई फायर करना एक रवायती सी बन गई है, जिस के साथ कई बार असुखद घटनाएँ घटने की संभावना बनी रहती है। इस लिए मैरिज पैलेसों के अंदर हथियार ले कर जाना और हवाई फायर करन पर रोक लगाई जादी है। यह हुक्म एक तरफा जारी किया जाता है। यह पाबंदी का हुक्म सख्ती के साथ 14 मई 2021 तक लागू रहेगा।
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