हथियार भंडार बल के आसपास ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग पर पाबंदी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,18 मार्च : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत हुक्म जारी करते हुए हथियार भडार बल के आस – आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग करन और अणअधिकारत बनायीं पर मुकम्मल पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।हुक्मों में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि ज़िला अमृतसर में हथियार भंडार बल के आस -आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्रों में लोगों द्वारा ज्वलनशील परदारथों का प्रयोग करन और अणअधिकारत बनायीं की जा रही हैं, जिस के साथ किसी असुखद घटना के घटने का डर बना रहता है। इस लिए मानवीय जानें और सरकारी जायदाद को बचाने के मंतव्य के साथ हथियार भंडार बल के आस -आसपास 1000 वर्ग गज़ के क्षेत्र में ज्वलनशील पदार्थों की इस्तेमाल करो करन और अणअधिकारत बनायीं न करन के लिए तेज़ी के साथ उपराले करें की ज़रूरत है। यह पाबंदी का हुक्म 16 मई 2021 तक लागू रहेगा।

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