कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा के लिए जालंधर की मंडियों में नियमित तौर पर किया जा रहा है कीटाणु नाशक का छिड़काव

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 19 अप्रैल: पंजाब सरकार के आदेशों पर जहाँ प्रशासन की तरफ से ज़िला जालंधर की मंडियों में गेहूँ की खरीद और लिफ्टिंग को निर्विघ्न और सुचारू ढंग से पूरा करने के लिए मंडियों में उचित खरीद प्रबंध किये गए है, वहीं कोविड -19 के कारण विशेष प्रबंध किए गए है, जिससे महामारी को फैलने से रोका जा सके।मंडियों को कीटाणु नाशक बनाने के लिए मंडी बोर्ड की तरफ से ज़िले के 137 खरीद केन्द्रों, जिनमें 78 पक्की मंडियों और 59 अतिरिक्त खरीद केंद्र शामिल है, के लिए 3200 लीटर सोडियम हाईपोकलोराईट स्प्रे की व्यवस्था की गई है, जिससे किसानों, मज़दूरों, आढतियों और दूसरो को संक्रमण से बचाया जा सके। इसके साथ ही किसानों सहित खरीद केन्द्रों में आने वाले अन्य लोगों की वायरस से सुरक्षा के लिए सभी खरीद केन्द्रों में 500 लीटर हैंड सैनेटाईज़र के प्रबंध के इलावा खरीद केन्द्रों में भीड़ इकट्ठी होने से रोकने के लिए फ़सल ले कर आने वाले किसानों को पास जारी किये जा रहे है। ज़िले के खरीद केन्द्रों में अपनी फ़सल बेचने के लिए आए किसानों ने मंडियों में पंजाब सरकार की तरफ से किये गए प्रबंधों पर संतुष्टी व्यक्त करते हुए कहा कि उनको मंडियों में अपनी फ़सल बेचते समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मंडियों में वायरस से किसानों के बचाव के लिए किये गए प्रबंधों पर संतुष्टी व्यक्त करते हुए, किसानों ने कहा कि उनको पास मिलने से बिना किसी मुश्किल के मंडियों में दाख़िल होने दिया गया, जहाँ सामाजिक दूरी की पालना को यकीनी बनाने के लिए फ़सल ढेरी करने के लिए 30-30 फीट के खानों में फ़सल उतारने से तुरंत बाद ही खरीद प्रक्रिया पूरी कर दी गई। इसके इलावा मंडियों में सैनेटाईज़र, मास्क आदि के किये प्रबंधों पर उन्होनें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद किया।

 ज़िला मंडी अधिकारी मुकेश कैले ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी के आदेशों पर गेहूँ की निर्विघ्न और सुचारू ढंग के साथ खरीद को यकीनी बनाने के लिए कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जा रही। खरीद प्रक्रिया को उचित ढंग के साथ पूरा करने के इलावा मंडियों में अपनी फ़सल ले कर आने वाली किसानों और अन्यों की सुरक्षा के लिए भी पुख़्ता प्रबंध किये गए है।उन्होनें बताया कि मंडियों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए खरीद केन्द्रों में फ़सल ले कर आने वाले किसानों को 18 अप्रैल 2021 तक 30887 पास जारी किये गए है, जिससे मंडियों में भीड़ इकट्ठी होने के कारण वायरस के ओर फैलने का ख़तरा पैदा न हो। इसके इलावा मंडियों में किसानों, मज़दूरों और दूसरे की वायरस से सुरक्षा के लिए ज़रुरी प्रबंधों को यकीनी बनाया गया है।उन्होनें किसानों को मंडियों में फ़सल सुखा कर ले कर आने और कोविड सम्बन्धित जारी आदेशों और सुरक्षा सावधानियों की पालना को यकीनी बनाने की अपील की।

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