कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 26 अप्रैल: डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने आज जिले की किसी भी ग़ैर -चिकित्सक संस्था को आक्सीजन गैस की स्पलाई पर रोक लगा दी गई है, जिससे कोविड -19 वायरस के साथ लड़ रहे मरीज़ों के लिए इस जीवन रक्षक गैस की अपेक्षित उपलब्धता को यकीनी बनाया जा सके। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पहले नोडल आधिकारियों की लिखित मंजूरी पर 9 उद्योगों के लिए आक्सीजन स्पलाई खुली थी ,परन्तु सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किये गए आदेशों के बाद अब सिर्फ़ अस्पतालों में ही आक्सीजन स्पलाई की जा सकती है। उन्होनें पुलिस आधिकारियों को ग़ैर -चिकित्सक संस्थानों को आक्सीजन स्पलाई पर नज़र रखने के आदेश दिए और कहा कि यदि किसी की तरफ से कोई जमाख़ोरी और कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाये। डिप्टी कमिश्नर ने इस सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेट आदेश भी जारी किये हैं, जिसका उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट और ऐपीडैमिक डिसीज़ एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही के बारे में भी कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर ने सिविल अस्पताल जालंधर के डिप्टी मैडीकल कमिश्नर को आक्सीजन सिलेंडरों के नए स्टाक की अग्रिम माँग करने के लिए कहा, जिससे आक्सीजन पैदा करने वाले प्लांटों से रोज़ाना की स्पलाई सिविल अस्पताल में हो सके। ज़िक्रयोग्य है कि आक्सीजन कोटा स्वास्थ्य आधिकारियों की तरफ से रोज़ाना की अपनी बैड व्यवस्था और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, जिसे आक्सीजन जनरेशन प्लांट की तरफ से प्रदान किया जाता है। डिप्टी कमिश्नर ने स्वास्थ्य आधिकारियों को रोज़ाना सुबह 9 बजे अपनी अग्रिम माँग पेश करने के लिए कहा, जिससे इसको प्लांट तक पहुँचाया जा सके।इसी दौरान डिप्टी कमिश्नर ने नोडल अधिकारी दरबारा सिंह डिप्टी डायरैक्टर स्थानीय सरकारें और कंवलजीत सिंह ए.ई.टी.सी को जिले के सभी प्राईवेट अस्पतालों को आक्सीजन सिलेंडरों की स्पलाई सम्बन्धित ज़िला प्रशासन को प्रतिदिन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है ,ताकि इन संस्थानों में निर्विघ्न स्पलाई को सुनिश्चित किया जा सके।
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