
कल्याण केसरी न्यूज़ , 3जून 2021 : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस, ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते अपने अधिकार क्षेत्र में मोटर साइकिल चालकों की तरफ से सलंसर में तकनीकी फिर बदल करके शहर में चलते समय जाएँ -बुझ कर ऊँची आवाज़ पैदा करते हैं और तैअशुद मकान मालिकों से ज़्यादा शोर प्रदूषण पैदा करते हैं और पटाख़े मारते हैं। जिस के साथ आम जनता को प्ररेशानी का सामना करना पड़ता है और शोर प्रदूषण भी फैलाने और पटाख़े मारने और मुकम्मल पाबंदी लगाई जाती है।
यह पाबंदी का हुक्म 30 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।
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