किरयेदार या पी.जी. में रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 3जून 2021 : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ बताया कि ध्यान में आया है कि पी.जी. मकान मालिकों वलोंं अक्सर छोटे छोटे कमरे बना कर किराये और दिए जाते हैं और एक ही कमरो में अधिक संख्या में छोटे -छोटे बैड लगा कर रखे जाते हैं और एमरजैंसी समय पर बाहर निकलने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं दिया होता और न ही किसी आग बुझाऊ यंत्र का प्रबंध किया जाता है। इस करके आम जनता की सुरक्षा को मुख्य रखते हुए, पब्लिक हित में पुलिस कमिशनरेट अमृतसर शहर के इलाका अंदर स्थित समूह पी.जी. के प्रबंधकों को हुक्म देता हैं कि सराए एक्ट 1867 के अंतर्गत अपने -अपने पी.जी. की रजिस्ट्रेशन करवाउणगे और इन में रहने वाले व्यक्तियों का मुकम्मल रिकार्ड रखेंगे।यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।
नौकर रखने से पहले थानो में सूचना दर्ज़ करवाने सबंधी
कल्याण केसरी न्यूज़ , 3जून 2021 : कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, स: परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस, ने फ़ौजदारी विवरण संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुआ, निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगाउंदा हैं कि कोई भी व्यक्ति /परिवार अपने घरेलू काम के लिए नौकर रखने से पहले उस की पकी रिहायश के सम्बन्धित में सभी कागज़ात जैसे कि नाम, पता, थाना, फोटो समेत मोबायल नंबर सम्बन्धित थाने को मुहैया करवाएगा और सम्बन्धित मुख्य अफ़सर थाना उस व्यक्ति की पुलिस वैरीफिकेशन उसकी पकी रिहायश के थाने से करवाने का ज़िम्मेदार होगा। यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है।
यह हुक्म 30 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।

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