कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 13 जुलाई, 2021 : -ज़िला मैजिस्ट्रेट अंमृतसर गुरप्रीत सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला अंमि्रतसर में ज़िला पुलिस प्रमुख अमृतसर (देहाती) के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन भारत -पाक सीमा के साथ लगती कँटीली तार से 500 मीटर घेरे अंदर रात 8.30 बजे से प्रातःकाल 5बजे तक हर तरह की हरकत पर पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किये हैं।हुक्म में कहा गया है कि ज़िला अमृतसर में आती भारत -पाक सीमा पर अनचाहे अनसरों की हरकत के साथ भारत -पाक बार्डर की सुरक्षा, देश के अमन -चैन और शान्ति को खतरे की संभावना है, जिस कारण अमन और कानून की स्थिति बिगड़ने का डर बना रहता है। इस लिए लोगों की जान माल की चौकीदारी करने और रोकथाम के लिए भारत -पाक सीमा के साथ लगती कँटीली तार से 500 मीटर घेरे अंदर रात 8.30 बजे से प्रातःकाल 5बजे तक हर तरह की हरकत करने पर मनाही के हुक्म जारी किये जाने ज़रूरी हैं। यह पाबंदी का हुक्म 20 जुलाई 2021 तक लागू रहेगा।
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