कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर,24 जुलाई : ज़िलाधीश, जालंधर घनश्याम थोरी ने राज्य में नए उद्योग स्थापित करने के लिए इंडस्ट्रियल और बिज़नस डिवैल्पमैंट पालिसी -2017 के अंतर्गत ज़िले में नई स्थापित होने वाली तीन इकाईयों में से दो को योग्यता सर्टिफिकेट जारी करने के इलावा एक को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।इस अवसर पर जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि मै /स पनाका वूमैन एंड हार्ट केयर सैंटर प्राईवेट लिमटिड,जालंधर को सी.एल.यू. /ई.डी.सी. से छूट के लिए योग्यता सर्टिफिकेट दिया गया है। उन्होनें बताया कि औद्योगिक पालिसी -2017 में उद्योग के इलावा अस्पतालों को भी सर्विस सैक्टर के तौर पर थरस्ट सैक्टर में शामिल किया गया है, जिस के अंतर्गत उक्त इकाई को 38 फुट 6 इंच ऊँचाई तक 1 करोड़ 39 लाख 8हज़ार 200 रुपए (1,39,08,200 / रुपए) की छूट सम्बन्धित योग्यता सर्टिफिकेट दिया गया।
उन्होनें आगे बताया कि औद्योगिक पालिसी -2013 के अंतर्गत मै /स जे.के. इंटरनेशनल यूनिट -नंबर 2 जालंधर को एस.जी.एस.टी., इलैक्ट्रीसिटी डियूटी और रजिस्टरी पर आए खर्च किए स्टैंप ड्यूटी के तौर पर खर्च किए सम्बन्धित 2,15,49,000 / रुपए का योग्यता सर्टिफिकेट और राइट टू बिज़नस एक्ट -2020 अधीन मै /स जे.के. इंटरनेशनल यूनिट नंबर 3, जो कि इकाई की तरफ से अभी स्थापित किया जाना है, सम्बन्धित सैद्धांतिक मंजूरी का सर्टिफिकेट जारी किया गया। थोरी ने बताया कि इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी नई स्थापित होने वाली इकाई केवल सीएलयू /ईडीसी की रकम जमा करवा कर इकाई पर लागू रैगुलेटरी कलियरैंसिस लिए बिना औद्योगिक उत्पादन शुरू कर सकती है और जो कोई रैगुलेटरीज़ इकाई पर लागू है, उनको साढ़े 3 साल में प्राप्त कर सकती है।
ज़िलाधीश ने बताया कि ज़िला प्रशासन ज़िले में उद्योगों को और प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगपतियों को ज़िलो में नए उद्योग स्थापित करने के लिए हर तरह का सहयोग करने के लिए वचनबद्ध है और इस में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होनें कहा कि जिले में उद्योग स्थापित होने से जहाँ युवाओं को रोज़गार प्राप्त होगा वहीं राज्य की आर्थिक स्थिति में भी मज़बूती आयेगी।
इस अवसर पर दीप सिंह गिल जनरल मैनेजर ज़िला औद्योगिक केंद्र जालंधर, मनजीत लाली सीनियर इंडस्ट्री अधिकारी, पारस मल्होत्रा बिजनस फैसिलीटेटर, डा.अमित जैन, डा.गगनजोत कौर, एस.एस.कंग और अन्य भी मौजूद थे।