श्रद्धालुओं को हिमाचल प्रदेश यात्रा पर ले जाने दौरान कोविड -19 प्रोटोकाल की सख़्ती से पालना को सुनिश्चित किया जाए

कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 9 अगस्त : सचिव आर.टी.ए. रणदीप सिंह गिल ने आज वाहन मालिकों /चालकों से अपील करते हुए कहा कि 9 से 17 अगस्त 2021 तक ‘‘सावन के नवरात्रों ’’ दौरान ज़िला में से श्रद्धालुओं को हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर ले जाने दौरान कोविड -19 प्रोटोकाल की सख़्ती के साथ पालना को सुनिश्चित किया जाए।

इस सम्बन्धित और ज्यादा जानकारी देते हुए सचिव आर.टी.ए. ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन अथारिटी (एच.पी.एस.डी.एम.ए.) की तरफ से ‘‘सावन के नवरात्रों ’’ दौरान राज्य में कोविड -19 की तीसरी संभावी लहर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं के लिए दिशा -निर्देश जारी किए गए है और कुछ पाबंदीया लगाई गई है।

               उन्होनें बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी किए गए है कि सावन के नवरात्रों दौरान राज्य के अलग -अलग मंदिरों में जाने के इच्छुक व्यक्तियों को राज्य की सीमा में दाख़िल होने की आज्ञा तब ही दी जाएगी यदि उनके पास कोविड -19 टीकाकरण का सर्टिफिकेट (दोनों ख़ुराक) या नेगेटिव आर.टी. -पी.सी.आर. रिपोर्ट हो, जो कि 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए और रिपोर्ट अधिकारित लैबारटरी से जारी की गई होनी चाहिए।

               इसके इलावा हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से जारी आदेशों अनुसार इस अवधि दौरान “नौ मास्क -नौ दर्शन ’’ नीति सख़्ती के साथ लागू की जाएगी। जागरूकता, शिक्षा और कानूनी ढंगों के द्वारा सामाजिक दूरी रखी जाएगी। धार्मिक स्थानों /मंदिरों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनीटाईज़ेशन /हाथ धोने की सुविधा को यकीनी बनाया जायेगा और उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वालों ख़िलाफ़ बनती कार्यवाही की जाएगी।

             गिल ने ” सावन के नवरात्रों दौरान ज़िले में से लोगों को हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर ले जाने वाले वाहनों के मालिकों /चालकों को हिमाचल सरकार की तरफ से जारी आदेशों की पालना करने के लिए कहा, जिससे उनको हिमाचल प्रदेश की सीमा में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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