कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,10 अगस्त 2021 – कार्यकारी मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिशनर पुलिस, अमृतसर शहर, परमिन्दर सिंह भंडाल, पी.पी.ऐस. ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते निम्न हस्ताक्षर के अधिकार क्षेत्र में पड़ते थानों अधीन मुकम्मल तौर और पाबंदी लगवाकर हैं कि जुर्मों की रोकथाम के लिए यह ज़रूरी है कोई भी होटल /सराय /धरमशाला/गेस्ट हाऊस मालिक अपनी, इन में किसी व्यक्ति को रिहायश देंता है तो उस व्यक्ति का और उस के साथ आए ओर भी साथियों का नाम, पता, थाना आदि सम्बन्धित तसदीकशुद्हा कागज़ात ले कर अपने होटल /स्रावों /धरमशालावें / गेस्ट हाऊस के रजिस्टर में इंदराज करेगा। यह हुक्म एक तरफा के पास किया जाता है। यह हुक्म 9अक्तूबर 2021तक्क लागू रहेगा।
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