कल्याण केसरी न्यूज़ जालंधर, 20 अगस्त : अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास), जालंधर जसप्रीत सिंह की अध्यक्षता में प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन करने के प्रोगराम (पी.एम.ई.जी.पी.) सम्बन्धित एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें योजना सम्बन्धित विस्तार के साथ विचार -विर्मश किया गया।अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि इस योजना के अधीन इच्छुक उम्मीदवारों को स्व -रोज़गार स्थापित करने के लिए बैंकों के द्वारा कर्ज़े की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होनें बताया कि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से -कम 18 साल की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आयु 50 साल से ज़्यादा भी हो सकती है। आवेदक कम से -कम आठवीं पास होना चाहिए। यदि आवेदक स्त्री, अनुसूचित जाति /पिछड़ी श्रेणी के साथ सम्बन्धित है तो उसको शहर में 25 प्रतिशत सब्सिडी और देहाती इलाके में 35 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध होगी।
उन्होनें आगे बताया कि कर्ज़ लेने के लिए आवेदक आनलाइन पोर्टल pmegponlineapplicationregisteration.gov.in पर अप्लाई कर सकता है। आवेदक को अपनी पासपोर्ट साईज़ फोटो, आधार कार्ड की कापी, योग्यता सर्टिफिकेट, यदि ग्रामीण इलाके में काम करना है तो आबादी सम्बन्धित सर्टिफिकेट, अनुसूचित जाति, पिछडी श्रेणी सर्टीफिकेट की कापी और प्राजैकट रिपोर्ट की कापी (एक एम बी में) अपलोड करनी होगी।
उन्होंने यह बताया कि इस स्कीम में कर्ज़ ले कर दोबारा पीऐमईजीपी -2 स्कीम में फिर कर्ज़ लिया जा सकता है। उन्होनें बताया कि इस स्कीम अधीन सर्विस इकाई के लिए अधिक से अधिक 10 लाख और उत्पादन इकाई के लिए अधिक से अधिक 25 लाख कर्ज़ लिया जा सकता है। सिंह ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए आवेदको को किसी प्राईवेट एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वह ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर के माध्यम के द्वारा भी इस स्कीम के अंतर्गत मुफ़्त अप्लाई कर सकते है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आवेदक और ज्यादा जानकारी के लिए ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर में पहुँच कर सकते है या ब्यूरो के हेल्पलाइन नं. 90569 -20100 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर जनरल मैनेजर, ज़िला उद्योग केंद्र, जालंधर, लीड ज़िला मैनेजर, जालंधर, डिप्टी डायरैक्टर, ज़िला रोज़गार और कारोबार ब्यूरो, जालंधर भी मौजूद थे ।