कोटपा अेकट उलंघनें करने वाले तम्बाकू विकरेतावें और होगी सख़्त कार्यवाही: सिवल सरजन

कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर 20 अगस्त 2021 —-सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह की तरफ से आज दफ़्तर सिवल सर्जन में एक स्पैशल टीम का गठन किया गया। जिस में ज़िला नोडल अफ़सर ऐन.टी.सी.पी. कम ज़िला टी.बी. अफ़सर डा नरेश चावला का नेतृत्व नीचे डिप्टी मांस मीडिया अफ़सर अमरदीप सिंह, बलजीत सिंह, दिलबाग सिंह और विपन कुमार शामिल थे। इस टीम की तरफ से मौके पर कार्यवाही करते हुआ सर्कुलर रोड और सरकारी मैडीकल कलिज के नज़दीक इलक्यों में 3तम्बाकू विकरेतावों की जांच की गई, जिस दौरान अलग -अलग दुकानदारों के मौके पर चालान काटे गए और ताड़णें की गई और पंजाब सरकार की तरफ से NTCP के अंतर्गत समूह तम्बाकू विक्रेतावें को चेतावनी देते हिदायतें जारी की।

सिवल सर्जन अमृतसर डा चरनजीत सिंह ने जानकारी देते बताया कि भारत सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन G.S.R.458(E), 21 जुलाई 2020 अनुसार यह लाज़िमी किया है कि हरेक तम्बाकू प्रोडक्ट दे पैक्ट दे दोनों तरफ़ एक निर्धारित मापदंड अनुसार एक निर्धारित फोटो और उस पर ‘‘तम्बाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, इसको आज ही बंद करो, संपर्क नं: 1800 -11 -2356 लिखा जाना लाज़िमी है। इसके साथ ही फ्रंट और सफ़ेद बैकग्राऊंड और पिछले तरफ़ काले रंग की बैकग्राऊंड होनी ज़रूरी है। इस के इलावा खुली सिगरेट वेचणें या पब्लिक प्लेस और सिग्रेट पीना भी सजा /जुर्माने योग्य अपराध है। इस लिए यदि कोई भी तम्बाकू विक्रेतें बिना मापदंड वाला तम्बाकू समान बेचता पाया गया या कोटपा एक्ट का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस विरुद्ध धारों 20 के अंतर्गत सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

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