कल्याण केसरी न्यूज़ अंमृतसर, 15 सितम्बर 2021 : -डिप्टी कमिशनर -कम -कार्यकारी मैजिस्ट्रेट अंमृतसर गुरप्रीत सिंह खहरा ने विवरण फ़ौजदारी 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते ज़िला अमृतसर के देहाती क्षेत्र में पड़ते थानों के इलाकों अंदर पतंग उडाने के लिए सिंथैटिक /प्लास्टिक की बनी डोर को बेचने, स्टोर करन और इस का प्रयोग पर पाबंदी के हुक्म जारी किये हैं।
जारी हुक्म में कहा गया है कि उन के ध्यान में आया है कि पतंग उडाने के लिए जो डोर का प्रयोग की जा रही है, वह सूती डोर से हट कर संथैटिक /प्लास्टिक की बनी हुई है जो कि बहुत मज़बूत, न गलने और न -टूटने योग है। उन्होंने कहा कि यह सिंथैटिक डोर पतंगबाज़ी समय पतंग उडाने वालों के हाथ और उंगलियाँ तक काट देती है। यहाँ तक कि साइकिल और स्कूटर चालकों के गले और कान काटे जाएँ, उड़ते पक्षियों के फंस जाने पर उन के मरने बारे काफ़ी घटनाएँ घटीं हैं। इस के इलावा इस डोर में फंसे पक्षियों की मौत होने पर उन के वृक्षों और टाँगे रहने कारण बदबू के साथ वातावरण भी दीषित होता है।
इस तरह सिंथैटिक /प्लास्टिक की बनी यह डोर जब पतंग उडाने के लिए इस्तेमाल करी जाती है तो यह मानवीय जानें और पक्षियों के लिए घातक सिद्ध होती है। इस डोर का प्रयोग रोकनो के लिए पूरी सख़्ती बरताव के साथ इस से घटने वाले हादसों से बचाव हो सके। इस लिए यह पाबंदी लगावनी ज़रूरी है। यह हुक्म सख्ती के साथ 03 नवंबर 2021 तक लागू रहेगा।