मतदान के दौरान राजनैतिक पेम्पलेट्स और पोस्टरों की प्रकाशना सम्बन्धित ज़िला चयन अफ़सर की तरफ से दिशा निर्देश जारी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 6 जनवरी: ज़िला चयन अफ़सर कम डिप्टी कमिशनर स गुरप्रीत सिंह खहरा ने भारतीय चयन कमीशन के दिशा निर्देशों अनुसार प्रिटिंग प्रैसें वालों को हिदायत जारी की है कि वह आगामी विधान सभा मतदान दौरान किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के लिए प्रचार सामग्री की प्रकाशना मौके पर चयन कमीशन की हिदायतें की इन्न बिन पालना करनी यकीनी बनाने।

ज़िलाधीश ने बताया कि लोग नुमायन्दी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मतदान के साथ सम्बन्धित पेम्पलेट्स या पोस्टर तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक उस पर पि्रंटर और पब्लिशर का नाम और पता दर्ज न हो।इसी तरह प्रकाशक की तरफ से एक निर्धारित फार्म में घोशना पत्र लिया जायेगा जो कि दो लौटूँ में प्रिंटर को हस्ताक्षर करके देगा जिस पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी होने। प्रकाशना से तुरंत बाद प्रिंटर छापी गई सामग्री और प्रकाशक के घोषणा पत्र को ज़िला मैजिस्ट्रेट के दफ़्तर में संचित करवाएगा।

इन हिदायतें की उलघंना करने और छह महीनो की कैद या दो हज़ार रुपए तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ज़िला चयन अफ़सर ने बताया कि मतदान दौरान अनजान लोगों के नाम और उम्मीदवार या पार्टियों के लिए इश्तिहारबाज़ी की जाती है जो कि कानून के उलट है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी या उम्मीदवार की तरफ से प्रिंट मीडिया या ओर किसी तरीको साथ की गई इश्तिहारबाज़ी का खर्चा लोग नुमायन्दी एक्ट 1951 की धारा 77(1) के अंतर्गत सम्बन्धित उम्मीदवार के चयन ख़र्च में बुक्क कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि उम्मीदवार की परवानगी के साथ इश्तिहार छपेगा तो उस का खर्चा उम्मीदवार के चयन खर्च किए में जोड़ दिया जायेगा परन्तु यदि उम्मीदवार की परवानगी से बिना कोई इश्तिहारबाज़ी करेगा तो धारा 171 ऐच्च के अंतर्गत प्रकाशक ख़िलाफ़ कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रकाशक की पहचान प्रकट न हो रही हो तो सम्बन्धित अखबार से जानकारी लेने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने ज़िलो के मीडिया को भी अपील की कि वह मतदान दौरान किसी भी राजनैतिक इश्तिहारबाज़ी की प्रकाशना से पहले सम्बन्धित उम्मीदवार की लिखित परवानगी लेनी यकीनी बना लें

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