कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर ,17 जनवरी: होने वाली विधान सभा मतदान के मद्दे नज़र आज ज़िला चयन अधिकारी गुरप्रीत सिंह खेरा की तरफ से ज़िले अधीन पेंदे 11 विधान सभा हलकों के सहायक खर्चा अबज़रवरों के साथ मीटिंग करते हुए हिदायतें जारी की कि हरेक उम्मीदवार के पल पल किये जा रहे चयन खर्च किए और नज़र रखी जाये और कोई भी उम्मीदवार मुख्य चयन कमिशनर की हिदायतें अनुसार निश्चित रकम से अधिक ख़र्च नहीं कर सकता।
ज़िलाधीश ने सभी सहायक खर्चा अबजरवरें को कहा कि हरेक उम्मीदवार के खर्च किए का शैडो रजिस्टर तैयार किया जाये और सम्बन्धित उम्मीदवार के साथ उस की तरफ से तैयार किये गए खर्चा रजिस्टर के साथ मिलान भी किया जाये। उन्होंने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार की तरफ से अपने चयन प्रचार के लिए बिना आज्ञा से वहीकल चलाए जाते हैं तो उन विरुद्ध भी बनती कार्यवाही की जाये।
ज़िलाधीश ने बताया कि मुख्य चयन कमिशनर की तरफ से कोविड के अंतर्गत 22 जनवरी तक हरेक रैली, रोड संकेत आदि करन और पाबंदी लगा दिेत्ती गई है, यदि कोई उम्मीदवार इतना हिदायतें का उल्लंघन करता है तो उस विरुद्ध एफ आई आर भी दर्ज़ की जा सकती है।मीटिंग को संबोधन करते हुए अधिक ज़िला चयन अधिकारी रूही दुग्ग ने कहा कि मतदान दौरान हरेक उम्मीदवार की तरफ से नामज़दगी भरने से एक दिन पहला अपने नाम पर या अपने चयन एजेंट के साथ सांझा बैक या पोस्टल खाता खुलवाना पड़ेगा और सारा चयन प्रचार का खर्चा इस खाते बीच में से ही कर सकेगा उन्होंने बताया कि 10 हज़ार रुपए तक की अदायगी नकदी की जा सकेगी और उस से अधिक की राशि की अदायगी चैक के द्वारा की जा सकेगी। अधिक ज़िला चयन अधिकारी ने कहा कि सारा खर्चा चयन कमीशन की तरफ से तह रेटों मुताबिक ही बुक्क किया जायेगा और खर्चा रखवाला पूरी चयन प्रक्र्या के साथ तीन बार हरेक उम्मीदवार का चयन खर्चा रजिस्टर चैक करेंगे। उन्होंने बताया कि रैली दौरान यदि किसी उम्मीदवार की तरफ से लंगर नहीं लगाया जा सकता यदि इस तरह किया जाता है तो उसका सारा ख़र्च उम्मीदवार के खातो में जोड़ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि सभी खर्च किए की पड़ताल के लिए जिला्र प्रशास्निक कंपलैक्स में कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।
उन्होंने बताया कि हमारी सभी टीमें जैसे कि वीडियो सरविसलैस और फलायंग सकैअड टीमें दिन रात काम कर रही हैं। उन फलायंग सकैअड टीमें को हिदायत की कि वह ख़ास कर रात समय पर यह ध्यान रखने कि कोई भी व्यक्ति जनतक स्थानों पर पोस्टर या इश्तिहार न लगा सगे। उन्होंने कहा कि हरेक पिंं्रंटरज़ को छिपा हुआ वाली सामग्री और अपना नाम और छिपा हुआ वाली सामग्री की संख्या बतानी ज़रूरी है।
अधिक ज़िला चयन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार की तरफ से कोई इश्तिहार या सोसल मीडिया और अपना प्रचार करना है तो उसे पहले ऐम.सी.ऐम.सी से उसकी परवानगी लेनी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मतदान दौरान सहायक खर्चा अबजरवरों का रोल बहुत बड़ा होता है और आपके की तरफ से ही जो सूचना एकत्रित करके भेजी जाती है पर ही कार्यवाही होती है।
इस मीटिंग में ज़िला माल अफ़सर अरविन्दर सिंह, चयन तहसीलदार रजिन्दर सिंह, डिप्टी कंट्रोलर वित्त और लेखा अमन मैनी और मन्नू शर्मा, फील्ड प्रचार अधिकारी कम – ऐम.सी.ऐम.सी के मैंबर गुरप्रीत सिंह के इलावा सभी सहायक खर्चा अबजरवर उपस्थित थे।