वीडियो वैन के द्वारा प्रचार करने से पहले राज स्तरीय /ज़िला स्तरीय ऐम.सी.ऐम.सी से पूर्व -परवानगी लेना लाज़मी

कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर 27 जनवरी: ज़िला चयन अफ़सर गुरप्रीत सिंह खेरा ने बताया कि भारतीय चयन कमीशन की तरफ से जारी हिदायतें के अंतर्गत ही राजनैतिक पार्टियाँ और उम्मीदवार वीडियो /डिजिटल मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों के द्वारा प्रचार करन जिस की परवानगी राज स्तर पर मुख्य चयन अफ़सर पंजाब और ज़िला स्तर पर ज़िला चयन अफ़सर से लाज़िमी तौर पर लें |

उन्होंने कहा कि कोविड पाबंदियों के मद्देनज़र राजनैतिक पार्टियाँ की तरफ से चयन प्रचार के लिए वीडियो /डिजिटल मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों का प्रयोग की जा रही है जिस के लिए यह लाज़िमी है कि कोई भी राजनैतिक पार्टी /उम्मीदवार बिना परवानगी (प्रिय सरटीफिकेशन) से प्रचार के लिए मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों का प्रयोग न करन। उन्होंने ज़िलो के 11 हलकों के रिटर्निंग अफसरों को हिदायत जारी कर दी गई है कि यदि किसी की तरफ से आदर्श चयन विवरे दौरान नियमों का उल्लंघन की जाती है तो उस ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाये।

ज़िलाधीश ने कहा कि यदि किसी विलाप को डिजिटल विलाप चयन प्रचार के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो उस विलाप के मालिक को मोटर वहीकल एक्ट के अंतर्गत सबंधित ट्रांसपोर्ट नोडल अफ़सर से सर्टीफिकेट लेना लाज़िमी होगा। वीडियो विलाप प्रचार करन से पहले राज स्तरीय /ज़िला स्तरीय ऐम.सी.ऐम.सी से पूर्व -परवानगी लेना भी लाज़िमी है। राजनैतिक पार्टियाँ इन वीडियो मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों का प्रयोग अपने प्रोगराम और नीतियों का प्रचार करके वोटों मांगने के लिए प्रयोग करती है इस का खर्चा पार्टी के खातो में पाया जायेगा जिस को भारतीय चयन कमीशन को मतदान उपरांत भेजा जायेगा।

उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए इस्तेमाल करीं, जाएँ वाली इन मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों के रूट बारे भी स्थानिक प्रशाशन /ज़िला चयन अफ़सर को सूचना देना लाज़िमी है।ज़िक्रयोग्य है कि यह वीडियो मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों प्रातःकाल 8बजे से ले कर रात 8बजे तक ही प्रचार कर सकतीं हैं और यह मरे हुए व्यक्ति के गुण गा गाकर किया गया विलापों किसी भी रैलियाँ और रोड शो के लिए नहीं इस्तेमाल करीं, जा सकतीं। भारत चयन कमीशन की हिदायतें अनुसार कोविड -19 के बढ़ते मामलों को मद्देनज़र रखते हुए सभी राजनैतिक पार्टियाँ और उम्मीदवारों को सख़्त हिदायतें दीं गई हैं कि उन सभी की तरफ से प्रचार करते हुए शोशल डिस्टैंसिंग और मास्क पहनना आदि की पालना यकीनी की जाये।

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