कल्याण केसरी न्यूज़ अमृतसर , 28 जनवरी: -पंजाब सरकार की तरफ से कोरोना सम्बन्धित जारी हुई नयी हिदायतें को ध्यान में रखते हुए ज़िला मैजटरेट गुरप्रीत सिंह खेरा ने जारी किये हुक्मों में स्पष्ट किया है कि कोरोना सम्बन्धित नयी हिदायतें 1फरवरी तक लागू रहेंगी। उन्होंने बताया कि रात का कर्फ़्यू रात 10 बजे से प्रातःकाल 5बजे तक जारी रहेगा।
इसी तरह स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियाँ, कोचिंग सैंटर बंद रहेंगे और शिक्षा आन लाईन के ज़रिये ही दी जा सकेगी। 300 से अधिक व्यक्तियों के जलसा पर पाबंदी लागू रहेगी और यदि स्थान छोटा है तो वह 50 प्रतिशत सामर्थ्य से अधिक भरा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी 6फुट बरकरार रहेगी और बिना मास्क जनतक स्थानों पर जाना वर्जित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क से सरकारी दफ्तरों में जाता है तो उसको सेवा से ऊनी देर न की जाये, जब तक वह मास्क नहीं डालता। इसी तरह बार, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, माल, रैस्टोरैंट, सपा, जिंम, खेल कंपलैक्स, म्युज़ियम, चिड़ियाघर 50 प्रतिशत सामर्थ्य के साथ खोले जा सकते हैं, परन्तु वहाँ के सभी स्टाफ को कोरोना का टीकाकरन हुआ होना ज़रूरी है। इसी तरह ज़िले में दाख़िल होने के लिए कोरोना का टीकाकरन या 72 घंटों दौरान किया करोना टैस्ट जो कि नेगेटिव होना चाहिए, ज़रूरी है। विशेष ज़रूरतों वाले और गर्भवती औरत मुलाज़ीम ड्यूटी अपने घर से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इतना पाबंदियों का उल्लंघन करन वाले विरुद्ध सैक्शन 51 डिसाटर मैनजमैंट एक्ट विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।